Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:

☀️
–°C
Fetching location…

Relief : झारखंड में सिविल जज परीक्षा के उम्मीदवारों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी छूट, 21 सितंबर तक…

Relief : झारखंड में सिविल जज परीक्षा के उम्मीदवारों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी छूट, 21 सितंबर तक…

Share this:

Jharkhand Update News, Ranchi, Civil Judge Examine Got Extra In Maximum Age Limit : मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के उम्मीदवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए झारखंड लोकसेवा आयोग की ओर से आवेदन लिया जा रहा था, लेकिन इस आवेदन में अधिकतम उम्र सीमा की पेंच फंसी थी। इस पेंच को लेकर अभिषेक कुमार एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बता दें कि झारखंड में 138 जूनियर सिविल जजों की बहाली होनी है।

ऑफलाइन जमा करेंगे फॉर्म

मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने उम्मीदवारों को 21 सितंबर तक आवेदन करने को कहा। अदालत ने कहा कि ये उम्मीदवार ऑफलाइन जमा करेंगे। ये परीक्षा में शामिल भी होंगे। इनका रिजल्ट भी जारी होगा लेकिन इनका रिजल्ट इस याचिका के अंतिम निर्णय से प्रभावित भी होगा।

क्या है पूरा मामला

सिविल जज, जूनियर डिवीजन परीक्षा के लिए झारखंड लोकसेवा आयोग आवेदन लिया। आवेदन के नोटिफिकेशन में अधिकतम उम्रसीमा की गणना 31.01.2023 के आधार पर की गई। कहा गया कि इस तारीख तक आवेदक की अधिकतम उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। इसके बाद अभिषेक कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कट ऑफ डेट की वजह से ये उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वे राज्य में सिविल जज, जूनियर डिवीजन की परीक्षा हुए पांच साल से अधिक हो गए। हम कई साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा नहीं होने की वजह से उम्र सीमा निर्धारित 35 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में हमें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट देते हुए एग्जाम देने की अनुमति दी जाए। 

Share this:

Latest Updates