Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत

झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत

Share this:

Breaking news, Ranchi news, Jharkhand news, Ranchi update, Jharkhand update : झारखंड हाई कोर्ट में मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देनेवाली याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई।

मामले में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को एक माह के लिए शर्त के साथ स्थगित कर दिया। साथ ही, राहुल गांधी को ट्रायल फेस करने के लिए कानून सम्मत उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को निष्पादित कर दिया।

यह मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा को लेकर राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी थी। राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। इसे लेकर भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया था। बाद में मामले को चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था।

मामले में अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद 27 फरवरी को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

Share this: