RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद 28 अप्रैल को जमानत पर रिहा हो गए। वह दो महीने 13 दिन न्यायिक हिरासत में रहे। झारखंड हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत दी थी। डॉक्टरों की सलाह और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दिल्ली एम्स से दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर ले जाया जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल को वह पटना आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत डॉक्टर देते हैं तो लालू 30 अप्रैल को पटना आ सकते हैं।
27 April सिविल कोर्ट रांची थी लालू की जमानत की कॉपी
हाई कोर्ट से जमानत आदेश की कॉपी 27 अप्रैल को सिविल कोर्ट पहुंची थी। जमानत लेने के लिए लालू प्रसाद की ओर से सबसे पहले सिविल कोर्ट रांची के नजारत में 10 लाख रुपये जमा किया गया। हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया था। इसके बाद आगे एक-एक लाख रुपये के दो जमानत बंध पत्र की प्रक्रिया पूरी की गई।
वर्तमान में एम्स दिल्ली में इलाजरत
लालू प्रसाद के जमानतदार सुखदेवनगर के हेहल निवासी रंजन कुमार एवं अंजन किशोर सिंह बने हैं। अभय कुमार सिंह ने दोनों जमानतदार की पहचान की। बेल बांड भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद की रिहाई का आदेश बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। लालू प्रसाद वर्तमान में एम्स दिल्ली में इलाजरत हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन ने रिहाई की सूचना एम्स को भेज दी गई है। उन्हें एम्स से डिस्चार्ज करने का निर्णय वहां के डॉक्टर करेंगे।