Ranchi news: 2015-16 में कक्षा एक से पांच के लिए नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समीक्षा के बाद पूर्व से कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की तरह वर्ष 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को इस अनिवार्यता से छूट देने की मांग को समीक्षा के बाद खारिज कर दिया है। साथ ही प्रस्तावित नियमावली के ड्राफ्ट में इस अनिवार्यता के प्रावधान को शामिल करते हुए इसपर संबंधित विभागों की स्वीकृति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
क्या किया गया है प्रावधान
वर्ष 2015-16 में कक्षा एक से पांच के साथ-साथ कक्षा छह से आठ के लिए शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हुई थी। कक्षा एक से पांच के लिए इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तथा ये कक्षा एक से पांच के लिए ही टेट उत्तीर्ण थे। अब कक्षा छह से आठ में प्रोन्नति के लिए इन्हें इन कक्षाओं के लिए टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। कक्षा छह से आठ के लिए नियुक्त शिक्षक पहले से ही इन कक्षाओं के लिए टेट उत्तीर्ण हैं। साथ ही अधिनियम लागू होने के पूर्व नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए कक्षा छह से आठ या किसी अन्य कक्षा के लिए टेट उत्तीर्ण उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।