Breaking news, National top news, national news, national update, national news, New Delhi top news, upi payment : यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आजकल किसी भी पेमेंट के लिए सबसे आसान तरीका है। लोग सामान्य रूप से अब कैश के लेनदेन को कम कर चुके हैं और यूपीआई मेथड से ही छोटे-मोटे पेमेंट भी करते हैं, लेकिन इस क्रम में कभी-कभार गलती से दूसरे अकाउंट में पेमेंट हो जाता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से शिकायत करने पर आपके अकाउंट में पैसा लौट आएगा।
आरबीआई ने जारी की है गाइडलाइन
जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है। इसके जरिए अगर कोई यूजर गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर करता है तो 24 से 48 घंटों के बीच यूजर को उसका पैसा वापस मिल सकता है। खासतौर से उन मामलों में जब सेंडर और रिसिवर का बैंक एक ही हो। अगर दोनों के बैंक अलग अलग होते हैं तो रिफंड में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
कस्टमर केयर नंबर का करें इस्तेमाल
अगर गलत यूजर आईडी पर पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जिसे गलती से पैसे भेजे गए है। पैसे पाने वालों को ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भेजकर उससे पैसे वापस मांगे जा सकते है। यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए गलत पेमेंट होने पर यूपीआई पर भी कस्टमर केयर नंबर होता है। इस नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है और ट्रांजेक्शन की जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल कर संपर्क करना चाहिए और शिकायत की जा सकती है। बता दें कि इन दिनों कई ऐप्स अवेलेबल हैं, जिनके जरिए पेमेंट करना संभव है। ऐसे में इन ऐप्स के कस्टमर केयर नंबर पर भी संपर्क कर शिकायत की जा सकती है। ये शिकायत एनपीसीआई पोर्टल पर भी दर्ज हो सकती है, जिससे ग्राहकों को समय से उनका पैसा वापस मिल जाता है।