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लालू को 13 साल पुराने मामले में मिली मुक्ति, अदालत ने लगाया 6 हजार रुपए का जुर्माना

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गढ़वा में हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उन पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने उन्हें इस मामले से मुक्ति दे दी। अब इस मामले में लालू को कोर्ट में उपस्थित नहीं होना होगा। इस बाबत लालू प्रसाद के वकील धीरेंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि माननीय न्यायालय ने लालू यादव और उनकी तथ्यपरख बातों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले को अब खत्म कर दिया है। हेलीकॉप्टर उतारने का मामले को अदालत ने पूरी तरह से निष्पादित कर दिया है। अब राजद सुप्रीमो लालू यादव को इस मामले में फिर से कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

हेलीपैड की जगह सभा स्थल पर ही पायलट ने उतार दिया था हेलीकॉप्टर

इसी मामले को लेकर लालू यादव 2 दिन पहले ही पलामू पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पार्टी नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया। वे पलामू के सर्किट हाउस में रुके हुए थे। बुधवार को ही वह पलामू से पटना रवाना हो जाएंगे।  बता दें कि 2009 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में हेलीकॉप्टर से गढ़वा पहुंचे थे। उनकी सभा स्कूल  मैदान में होनी थी। वहां हेलिकॉप्टर को लैंड कराने के लिए अलग से हेलिपैड बना था। लेकिन पायलट ने हेलीकॉप्टर को हेलिपैड की बजाय सभा स्थल पर लैंड करा दिया। इससे सभा स्थल पर अफरातफरी मच गई। इसी मामले को लेकर लालू यादव पर पिछले 13 वर्षों से अदालत में यह मामला चल रहा था।

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