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… और तब आपके PF खाते में बंद हो जाता है ब्याज का आना, फिर क्या करें…

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Nation News, EPFO : सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों तथा कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा कटकर प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि (PF) अकाउंट में जमा होता है। यह रकम रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त मिलती हैं। यदि आपको किसी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है, तो इन पैसों की आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। पीएफ अकाउंट में जमा पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। हालांकि कई बार पीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

ब्याज मिलना बंद होने का कारण

यदि आप रिटायरमेंट से पहले जॉब छोड़ देते हैं। यदि 36 महीनों तक आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता है, तब खाता इनेक्टिव कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ऐसे में जमा पैसों पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। यदि आप विदेश में बस जाते हैं, तब भी जमा खाते में ब्याज मिलना बंद होता है। अगर किसी खाताधारक की मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में खाते को बंद कर दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है। अगले तीन साल तक पैसे नहीं निकलाते हैं, तो उसके खाते को निष्क्रिय माना जाता है।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

EPFO ने सरकारी पेंशनभोगियों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से पेंशनभोगी अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी समय जमा कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। EPFO ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फेस ऑर्थेंटिकेशन सर्विस शुरू की है। पेंशनर्स आधार फेसआरडी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

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