Assam (असम) के कोकराझार जिला सत्र न्यायालय ने 3 दरिंदों को 9 अप्रैल को मौत की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 11 जून 2021 को कोकराझार में दो बहनों का रेप करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना के बाद तत्काल पोक्सो एक्ट के तहत तीनों पर केस दर्ज कराया गया था। इस केस की नियमित सुनवाई और पुलिस की मुस्तैद कार्रवाई के बाद कोर्ट ने सिराजुल रहमान, मुजम्मिल शेख और नसीब अली शेख को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
मुख्यमंत्री ने दिया था जांच का आदेश
बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने घटना के बाद जांच के उसी वक्त आदेश दे दिए थे। इस मामले में 10 महीने के भीतर ही सुनवाई पूरी कर ली गई और कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा का फैसला सुना दिया। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील ने बताया कि अदालत ने इन तीनों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।