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BE AlERT : यदि रात में ट्रेन में सफर के दौरान तेज आवाज में सुने गाना तो लगेगा जुर्माना, और भी हो सकती है कठोर…

BE AlERT : यदि रात में ट्रेन में सफर के दौरान तेज आवाज में सुने गाना तो लगेगा जुर्माना, और भी हो सकती है कठोर…

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Traveling needs ease and facilities. यात्रा के दौरान आसानी और भरपूर सुविधाएं सबकी चाहत होती है। आप यात्रा बस से करें कि ट्रेन से अथवा हवाई जहाज से आपको सुविधाओं के साथ-साथ यात्रा के नियमों का भी पालन करना जरूरी है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए नित नए अंदाज में नयी-नयी सुविधाएं उपलब्ध कराता ही है, साथ ही यह भी ख्याल रखता है कि एक यात्री की वजह से दूसरे यात्री को कोई परेशानी ना हो। इसलिए कुछ ऐसे नियम भी रेलवे ने बनाए हैं कि उसका उल्लंघन करना किसी भी यात्री के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यदि आप ट्रेन में रात में सफर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, अपने मोबाइल पर स्पीकर ऑन कर तेजी से गाना सुनना या किसी दूसरे से बात करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आप पर जुर्माना भी हो सकता है। यदि गलतियां ज्यादा होंगी और आप बात नहीं मानेंगे तो आप पर और कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए यात्रा के समय रेलवे के नियमों का पालन करना जरूरी है। जानिए कि क्या गलती करने से क्या कार्रवाई हो सकती है।

दोस्तों संग आहिस्ता करें बात

1- कोई ट्रेन में अकेले यात्रा करता है, तो वहीं कई लोग अपने दोस्तों या बड़े ग्रुप में यात्रा करते हैं। इस दौरान ये लोग तेज आवाज में बात करते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों को दिक्कतें होती हैं। ऐसा करना आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है।

रात में न जलाए रखें लाइट

2- रात के समय लगभग सभी यात्री ट्रेन में सो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे में कोई यात्री रात में लाइट जलाकर रखता है और इससे किसी अन्य यात्रियों को तकलीफ होती है। तो भी ये आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है।

ट्रेन में जोर से ना करें बात

3- कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने आसपास कुछ नहीं देखते और मोबाइल पर तेज-तेज आवाज में बातें करते हैं। लेकिन अब आप ट्रेन में ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और इससे किसी को परेशानी होती है, तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है।

आरपीएफ और जीआरपी की कार्रवाई

4- गलतियों के लिए आपकी शिकायत टीटीई से की जा सकती है। ऐसी स्थिति में टीटीई आपको समझाएगा, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आरपीएफ और जीआरपी स्टॉफ ऐसे यात्रियों का चालान काट सकते हैं और साथ ही धारा 145 के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं।

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