New Delhi news, National News : राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। आप सुप्रीमो एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकते हैं।
ऊपरी अदालत में चुनौती देने तक जमानत रोकने की मांग ख़ारिज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस निर्देश के बाद अदालत से जांच एजेंसी को जमानत बांड स्वीकार करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा ताकि इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। परंतु, विशेष न्यायाधीश ने इस आग्रह को ख़ारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील शुक्रवार को संबंधित जज के समक्ष जमानत बांड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आधार पर माना जा रहा है कि आप सुप्रीमो एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी, 2 जून तक मिला था अंतरिम जमानत
लोकसभा चुनाव से पूर्व एक विशेष घटनाक्रम के तहत 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके पहले मई में आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर किया था।