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लोकसभा में आप्रवासन और विदेशियों से जुड़ा विधेयक पारित, जानें क्या हुआ बदलाव

लोकसभा में आप्रवासन और विदेशियों से जुड़ा विधेयक पारित, जानें क्या हुआ बदलाव

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नयी दिल्ली : लोकसभा ने गुरुवार को आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक-2025 चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य देश में आप्रवासन से जुड़े कानूनों को नये सिरे से परिभाषित करना है। विधेयक का उद्देश्य केन्द्र सरकार को भारत में प्रवेश करने और भारत से प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता और विदेशों से सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करना है।

विधेयक अधिनियम बनने पर विदेशियों और आप्रवास से सम्बन्धित मामलों के वर्तमान के चार अधिनियमों- विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम-2000, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम-1939 का स्थान लेगा।

विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक देश की सुरक्षा, अर्थतंत्र की मजबूती, उत्पादन में वृद्धि तथा व्यापार, शिक्षा प्रणाली की वैश्विक स्वीकार्यता और 2047 तक देश को दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए जरूरी है। इससे आव्रजन प्रणाली सिंप्लीफाई, सिस्टमेटिक और सिक्योर (सुरक्षित) बनेगी। वर्तमान में चार मौजूदा अधिनियमों के प्रावधानों में ओवरलैप हैं और कई जगह कमियां हैं। नया विधेयक पहले के चार अधिनियमों को निरस्त कर एक कानून बना कर इन्हें दूर करेगा।

उन्होंने लोकसभा में कहा कि आप्रवासन देश से जुड़े कई विषयों से जुड़ा है। इसे अलग नहीं देखा जा सकता। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हमें पता रहे कि सीमा में कौन, कब, कितनी अवधि और किस उद्देश्य के लिए आता है। वे आश्वासन देते हैं कि इसके माध्यम से भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का लेखा-जोखा रखने का काम होगा और इसके माध्यम से देश का विकास भी सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि विधेयक की धारा 3 राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा समझे गये व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। कुछ सदस्यों ने इस प्रावधान का विरोध किया है। हमारा मानना है कि देश में बेरोकटोक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शाह ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन में कहीं भी विदेशियों को प्रवेश से रोके जाने के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं मिलता है। आप्रवासन अधिकारी ही इस पर निर्णय लेते हैं। पहले भी इस तरह के प्रावधान थे। हमने नये विधेयक में सुनिश्चित किया है कि सभी बिन्दुओं पर समग्रता से विचार कर ही किसी को प्रवेश से रोका जाये।

भारत के समृद्ध शरणार्थी इतिहास का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि ‘माइक्रो माइनोरिटी’ दुनिया में सबसे अधिक सम्मान भारत देश में ही पाती है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) बनाया। शर्णार्थियों और घुसपैठियों में अंतर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और विकास में योगदान देने वालों का देश मे स्वागत है। देश कोई धर्मशाला नहीं है। देश की शंति को बाधित करनेवाले जैसे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

शाह ने अपने वक्तव्य में तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक सदस्यों के सवालों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर तृणमूल सरकार को घेरा और पूछा कि इन्हें पहचान के दस्तावेज मुहैया कौन कराता हैं। साथ ही, उन्होंने तमिल शरणार्थियों के मुद्दे पर द्रमुक पर केन्द्र सरकार में रहते हुए कुछ नहीं करने की बात कही। शाह ने कहा कि हमने तमिल शरणार्थियों से जुड़ी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर उनकी ओर से कोई सुझाव मिलता है तो इस विषय पर विचार किया जायेगा।

शाह ने कहा कि विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसे किसी भी समिति को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। ‘डेमेज पासपोर्ट’ के विषय पर उन्होंने कहा कि इससे जुड़े मुद्दों में लगातार बदलाव होता है। इसी कारण से विधेयक में इसकी व्याख्या नहीं की गयी है और बाद में नियमों के माध्यम से इसे स्पष्ट किया जायेगा। उन्होंने कहा कि देश की वीजा की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। हम इसमें सुधार लाये हैं। 2010 में 05 देशों के नागरिकों को पर्यटन वीजा आनलाइन देने की शुरुआत हुई। 2010-2014 के बीच में 07 देशों को बढ़ाया गया और अब इस सुविधा को 169 देशों तक बढ़ाया गया है लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।

विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने कहा कि विधेयक संविधान में दिए मूलभूत अधिकारों से जुड़े कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। विधेयक किसी विदेशी या भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में प्रवेश से रोकने का अधिकार आप्रवासन अधिकारियों को देता है जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने सरकार से मांग की कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाये। तिवारी ने कहा कि अवैध आगमन और घुसपैठ रोकना जरूरी है, लेकिन नागरिक अधिकार और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से संयम की भी जरूरत है। विधेयक में अस्पष्टता है और यह सरकार को शक्ति देता है जिसका वैचारिक दृष्टि से दुरुपयोग सम्भव है और ऐसा अतीत में होता रहा है। उन्होंने किसान आन्दोलन का उदाहरण दिया। तिवारी ने कहा कि विधेयक में डेमेज पासपोर्ट की व्याख्या नहीं किया है। इसके अलावा भी कई सदस्यों ने विधेयक के विरोध में अपने विचार रखे।

लोकसभा ने तकनीकी संशोधनों के साथ रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया

लोकसभा ने गुरुवार को तकनीकी संशोधनों के साथ रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में तकनीकी संशोधन किये गये हैं, जिन्हें राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि रेल अधिनियम, 1989 में लोकसभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक में राज्यसभा द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं। ये तकनीकी प्रकृति के हैं।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले वर्ष लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद इन्हें मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजा गया था। राज्यसभा द्वारा इसमें कुछ संशोधन किये गये। विधेयक के अधिनियमन फामूर्ले में 75वें वर्ष के स्थान पर 76वां वर्ष रखा गया है। निचले सदन द्वारा स्वीकृत संशोधन स्वतंत्रता के बाद के वर्ष से सम्बन्धित हैं। ये कानून लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के एक वर्ष बाद लागू होंगे। जब ये विधेयक कानून बन जायेगा, तो उसके नाम के साथ वर्ष 2024 के स्थान पर 2025 जोड़ा जायेगा।

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