बहुचर्चित डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट से सजा का एलान होने से पहले रिम्स के पेइंग वार्ड में कैद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पूरे तनाव में दिख रहे हैं. उनकी तबीयत और बिगड़ गयी है. उनके इलाज में लगे डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य की जांच कर रही है. उनका शूगर और बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है। मालूम हो कि लालू कि किडनी मात्र 20 प्रतिशत ही काम कर रही है। उन्हें बीपी और शूगर की शिकायत है। हार्ट का ओपन सर्जरी भी हो चुकी है। लालू 18 से 20 तरह की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि, रिम्स में उनके इलाज में सात डॉक्टरों की टीम लगी हुई है. रिम्स के बाहर लालू समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है।
कोर्ट के बाहर राजद नेताओं का जमावड़ा
इधर, सीबीआई कोर्ट के बाहर भी राजद के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव और लालू के खासमखास भोला यादव, झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री श्याम रजक, झारखंड राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव, पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, सुरेश पासवान समेत कई अन्य नेता सीबीआई कोर्ट के बाहर देखे जा रहे हैं।
चारा घोटालाः लालू को अब तक चार मामलों में 27.5 साल की मिल चुकी है सजा
बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े अंतिम मामले में अब से कुछ ही देर बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत कुल 38 आरोपियों को सजा सुनायी जायेगी। सीबीआई कोर्ट डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर लालू के सजा का एलान करने वाली है। देखने वाली बात यह है कि अदालत इस मामले में कितने दिनों की सजा सुनाती है। मालूम हो कि चारा घोटाला के चार मामलों में लालू प्रसाद को अब तक 27.5 साल की सजा मिल चुकी है।
चाईबासा कोषागार मामले 5 साल की सजा
सुनाई गई थी
चाइबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामले में अब तक सजा हो चुकी है। इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे। लालू को इस मामले में पांच साल की सजा के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
देवघर कोषागार मामले में हुई थी साढ़े तीन
साल की सजा
चारा घोटाले से जुड़ा दूसरा मामला देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का था। इसमें लालू यादव समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था।
चाईबासा कोषागार के एक अन्य मामले में मिली थी 5 साल की सजा
चाईबासा कोषागार से जुड़े एक और मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था।यह मामला 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था। इसमें समें लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी थे।
दुमका कोषागार मामले में दो धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई थी
लालू से जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार से है. यह मामला 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 60 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था।