Former police officer Pradeep Sharma sentenced to life imprisonment in Lakhan Bhaiya encounter case, Mumbai news, Maharashtra news : बाम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई में बहुचर्चित लखन भैया एनकाउंटर मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनायी है। हाई कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को आगामी तीन सप्ताह के अंदर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार 11 नवम्बर 2006 को अंधेरी के वसोर्वा में हुए रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया एनकाउंटर की एसआईटी जांच में खुलासा हुआ था कि एनकाउंटर फर्जी था। इस मामले में मुंबई पुलिस और पुलिस के 13 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें प्रदीप शर्मा भी शामिल थे। 2008 में उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। रामनारायण के वकील भाई एडवोकेट राम प्रसाद गुप्ता की लगातार पैरवी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने मामला दर्ज किया था।
इस मामले की सुनवाई के बाद 2013 में सेशन कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों समेत 21 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी थी, लेकिन प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया। इसके बाद रामप्रसाद गुप्ता और राज्य सरकार ने निचले कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ के समक्ष 08 नवम्बर, 2023 को पूरी हो गयी और पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट के पीठ ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया है।