EPFO MORE PENSION SCHEME : रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर दी है। इसने सोमवार 27 फरवरी को कहा है कि सभी पात्र सब्सक्राइबर्स अब 3 मई 2023 तक हायर पेंशन के लिए अपने एम्प्लॉयर्स के साथ संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। पहले इस काम के लिए 3 मार्च अंतिम तिथि थी। पहले लोग 3 मार्च तक ही हायर पेंशन विकल्प का चुनकर इसके लिए आवेदन कर सकते थे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को सभी पात्र सदस्यों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने देने के लिए चार महीने का समय देने को कहा था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की चार महीने की अवधि 3 मार्च, 2023 को समाप्त होनी थी, मगर इसे और दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि ईपीएफओ यूनीफाइड मेम्बर्स के पोर्टल पर हाल ही में एक्टिव किया गया यूआरएल दिखा रहा है कि हायर पेंशन के ऑप्शन का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 3 मई 2023 है।
कौन कर्मचारी कर सकते हैं अप्लाई
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे कर्मचारी और एम्प्लॉयर जिन्होंने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन लिमिट से अधिक सैलेरी में योगदान दिया, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्मचारी और एम्प्लॉयर जिन्होंने ईपीएस सदस्य होने के दौरान पिछली विंडो में जॉइंट ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया था। इनके अलावा वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले सदस्य थे और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहे।
इस तरह करना है अप्लाई
सब्सक्राइबर्स को एडिश्नल बेनिफिट के लिए अपने एम्प्लॉयर के साथ जॉइंटली अप्लाई करना होगा और वो भी कमिश्नर द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे जॉइंट डिक्लेरेशन आदि के साथ। सर्कुलर में ईपीएफओ ने निकाय के क्षेत्रीय कार्यालयों की तरफ से जारी ‘जॉइंट ऑप्शन फॉर्म’ भी उपलब्ध कराया है। आवेदन फॉर्म जमा हो जाने के बाद, ऐप्लिकेशन पर सर्कुलर के तहत कार्रवाई की जाएगी। ईपीएफओ ने कहा है कि एक सुविधा दी जाएगी जिसके लिए यूआरएल (यूनीक रिसोर्स लोकेशन) की जानकारी दी जाएगी। जानकारी मिलने के बाद, क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर व्यापक पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिए पर्याप्त नोटिस लगाएंगे। हर आवेदन रजिस्टर किया जाएगा और डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा। आवेदक को रिसीट नंबर दिया जाएगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा खास लाभ
जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को ईपीएस के सदस्य थे, उन्हें पेंशन के लिए पेंशन योग्य सैलेरी का 8.33 फीसदी प्रतिशत (जिसकी अधिकतम लिमिट 15,000 रुपये प्रति माह है) के बजाय अपनी एक्चुअल बेसिक सैलेरी के 8.33 फीसदी तक का योगदान करने का मौका मिलेगा।