Karnataka में हिजाब विवाद का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश से राज्य में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। इस बीच 17 फरवरी को कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अगले आदेश तक स्कूलों के छात्रों को कक्षाओं के अंदर हिजाब, भगवा गमछे, स्कार्फ और इसी तरह के धार्मिक झंडे, अन्य धार्मिक प्रतीक चिह्व वाले कपड़े आदि पहनने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे पर पाबंदी लगी हुई है।
कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है मामला
गौरतलब है कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में नियमित सुनवाई जारी है। अंतिम फैसला आने तक हाईकोर्ट ने हिजाब, बुर्का, भगवा गमछे आदि धार्मिक वस्त्रों को पहनने पर पाबंदी लगाई थी। इसके बावजूद लगातार राज्य के कई शिक्षण संस्थानों के बाहर हिजाब के समर्थन में धरने-प्रदर्शन आदि घटनाएं सामने आ रही थीं। इसका विरोध भी हो रहा था इस बीच राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने उक्त निर्णय लिया।
अभिभावकों और शिक्षकों में नोकझोंक
17 फरवरी को कर्नाटक के कई स्कूलों में हिजाब को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों में लोग जो की भी खबर है। हिजाब पहनीं छात्राओं को कक्षाओं में प्रवेश नहीं देने के कारण, कई स्कूलों में अभिभावकों और शिक्षकों में तल्खी की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई छात्राओं ने हिजाब और बुर्का पहने हुए कक्षाओं में जाने की जिद की। बल्लारी, बेलगावी में धरना-प्रदर्शन हुए तो चिक्कमगलुरु में हिजाब के समर्थन में रैली निकाली गई।