Rampur Uttar Pradesh latest news : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान को रामपुर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत में दोषी करार दिया है। रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन रामपुर डीएम को अपशब्द कहने का आरोप था। इसी मामले में आजम खान दोषी पाए गए हैं।
3 साल की सजा हुई तो खत्म हो सकती है विधायकी
जानकारों की माने तो तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की होती है, लेकिन अगर उन्हें दो साल से एक दिन ज्यादा की भी सजा होती है, तो उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थित पैदा हो सकती है। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। यदि अदालत उन्हें जेल की सजा सुनाती है तो नगर निकाय चुनाव से पहले जनता में गलत संदेश जाएगा।
2019 में हुए लोकसभा चुनाव से संबंधित है मामला
गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण देने का यह मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खान ने मिलक विधानसभा क्षेत्र में चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग किया था। इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को दोषी करार दिया है।