UP Update News, Mathura, POCSO Court Decided Capital Punishment For Rape Accused : जैसा अपराध, वैसी सजा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की पॉक्सो अदालत (POCSO Court) ने 9 साल की बच्ची से रेप और फिर बेरहमी से उसके मर्डर मामले में मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त बनवारी को फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश रामकिशोर यादव ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को हत्या के मामले में एक लाख रुपये और रेप के मामले में 30 हजार रुपये के अर्थ दंड का भी आदेश दिया।
31 अगस्त 2020 का मामला
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 31 अगस्त 2020 की रात में आठ बजे बनवारी ने नौ वर्षीय मासूम के साथ रेप किया था। बच्ची मथुरा में थाना यमुना पार इलाके में एक दुकान से सामान लेने गई थी। इस दौरान बनवारी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया था। इसके बाद 1 सितंबर 2020 को ग्राम मावली के जंगल में मासूम का क्षत विक्षत शव मिला था। इस मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने आरोपी को मुठभेड़ में कोसीकला एरिया के पास से गिरफ्तार किया था।
5 दिन में दाखिल हुई थी चार्जशीट
इस मामले में तत्कालीन SHO महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने मात्र 5 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए माननीय न्यायालय से निवेदन किया था। इस पूरे मामले की अभियोजन (सरकार) की तरफ से पैरवी डीजीसी स्पेशल अलका उपमन्यु ने की थी। कई साल की कार्यवाही के बाद आज कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया है।