Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए उसे एक सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
आशीष मिश्रा ने जमानत की अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उसे फरवरी 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। यह मामला अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा से संबंधित है, जिसमें चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमाना
पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने आरोपी की जमानत को चुनौती देने वाली किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मिश्रा के खिलाफ फैसला सुनाया था। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि हिंसा के पीड़ितों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिसने मिश्रा को जमानत दी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय से आशीष मिश्रा को दी गई जमानत पर पुनर्विचार करने को भी कहा था।