National News, TV Channels, Modi Government Released New Guidelines, public and national interest content must be presented for half hour : केंद्र की मोदी सरकार ने टीवी चैनल्स के प्रसारण के लिए एक नयी गाइनलाइन जारी कर दी है। मोदी सरकार द्वारा जारी इस गाइडलाइन के मुताबिक, टीवी चैनल्स को अब 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित और जनहित के कंटेंट दिखाना जरूरी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीविजन चैनल्स की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022 को अनुमति दे दी है। इसी के तहत यह गाइडलाइन जारी की गई है। कंटेंट के निर्माण के लिए चैनलों को आठ थीम दी गई हैं।
नए दिशा-निर्देश 9 नवंबर से लागू
सरकार द्वारा जारी यह नए दिशा-निर्देश 9 नवंबर 2022 से लागू कर दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, चैनल्स को इस तरह के कार्यक्रमों का कॉन्सेप्ट सोचने और उनके निर्माण के लिए समय दिया जाएगा।
सरकार ने दिया वाजिब तक
इस नयी गाइडलाइंस के पीछे सरकार ने तर्क भी दिया है। सरकार के मुताबिक, एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। ऐसे में एक कंपनी के पास इन दिशा-निर्देशों के तहत किसी चैनल को अपलिंक करने और भारत में इसकी डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति है।
इन विषयों पर दिखाने होंगे प्रोग्राम
अब सवाल यह है कि चैनल्स को किस तरह के कार्यक्रम दिखाने होंगे। गाइलाइंस के मुताबिक, शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर चैनल्स को कार्यक्रम दिखाने होंगे। इसके अलावा महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम शामिल करना अनिवार्य है।