पैन कार्ड और आधार कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी खबर आयी है। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ना होगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। अवधि समाप्त होने के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए भी आपको 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि इस दौरान इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उस स्थिति में यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है। इसके अलावा, ऐसा व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, खुले बैंक खाते और ऐसे अन्य में निवेश नहीं कर पाएगा जहां पैन कार्ड देना आवश्यक है।
पैन को आधार से ऑनलाइन ऐसे करें लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
आधार कार्ड में दिए गए नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष दिया हो तो टिक करें। अब कैप्चा कोड डालें। इसके बाद लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।