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टैक्स पेयर्स के लिए फायदेमंद है पुरानी प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन लाभ को हटाना,जानिए कैसे…

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New Delhi news :  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि रियल एस्टेट लेनदेन से ‘इंडेक्सेशन’ लाभ को हटाने का कदम ‘वास्तविक बाजार गतिशीलता’ के नजरिये से देखने पर यह  

करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा।

इंडेक्सेशन के हिसाब से ‘ग्रैंडफादरिंग’ प्रावधान

उन्होंने बताया कि पुरानी संपत्तियों के मामले में 2001 के उचित बाजार मूल्य के इंडेक्सेशन के हिसाब से ‘ग्रैंडफादरिंग’ प्रावधान लागू होगा। बजट ने 2001 से पहले खरीदी गई या विरासत में मिली संपत्तियों पर करदाताओं के लिए इंडेक्सेशन लाभ को बरकरार रखा है। बजट 2024-25 ने लंबी अवधि के लिए रखी गई आवासीय इकाइयों की बिक्री से अर्जित पूंजीगत लाभ पर कर को 20 प्रतिशत से घटाकर कम कर दिया है। हालांकि, इस क्रम में करदाताओं को मिल रहे इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया है।

एक प्रकार का नया सिस्टम

‘इंडेक्सेशन’ एक ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत घर जैसे निवेश के खरीद मूल्य को इस तरह समायोजित किया जाता है कि ऐसी परिसंपत्तियों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव दिखाई दे। ऐसी स्थिति में इंडेक्सेशन पर मिलने वाले लाभ को गणना में शामिल न करने पर रियल एस्टेट बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

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