Rule Chage from 01 November 2022 : अक्टूबर महीना खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचा है। एक दिन बाद यानी एक नवंबर 2022 से हमें और हमारी जेब को प्रभावित करने वाली कई चीजों में बड़ा बदलाव हो जाएगा। कल से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव तो होगा ही। इसके साथ इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े नियम कानून में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन रेलवे कई ट्रेनों की समय सारणी में भी परिवर्तन करेगा।
बढ़ सकती है घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत
हर महीने की पहली तारीख की तरह ही एक नवंबर को भी पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों को संशोधित करेंगी और नई दर सार्वजनिक करेंगी। बता दें कि कंपनियां हर माह की शुरुआत में 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के मूल्य में बदलाव करती है। गत एक अक्टूबर को कंपनियों ने ग्राहकों को राहत देते हुए कॉमर्शियल गैंस सिलेंडर के मूल्य में 25.5 रुपये की कटौती की थी। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि एक नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे।
सिलेंडर की डिलीवरी लेने के लिए बताना होगा ओटीपी
घरेलू गैस सिलेंडर से जुड़ा दूसरा बदलाव भी एक नवंबर से लागू हो जाएगा। एक नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी नंबर के जरिए ही दी जाएगी। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग करने के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस कंपनियों की ओर से एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे गैस डिलीवरी करने वाले को शेयर करना होगा। इसके बाद आपको गैस डिलीवर करने वाला व्यक्ति ओटीपी का मिलान करेगा। ओटीपी का मिलान सही होने पर ही आपको गैस की डिलीवरी मिलेगी।
इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े नियम- कानून में भी होगा बदलाव
बीमा नियामक IRDAI की तरफ से भी एक नवंबर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके तहत एक नवंबर 2022 से बीमाकर्ताओं को KYC डिटेल देना अनिवार्य किया जा सकता है। अभी तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी विवरण देना ग्राहक के मन पर निर्भर था। लेकिन कल से यह अनिवार्य हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि इंश्योरेंस क्लेम करने के समय केवाईसी से जुड़े कागजात पेश नहीं किए गए तो आपके क्लेम को रद्द किया जा सकता है।
इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का नया रूल्स
यदि आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, तो फिर यह बदलाव आप पर जरूर असर डालेगा।
बता दें कि एक नवंबर से दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया रूल लागू होने वाला है। इसके तहत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस जरूरी काम के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई थी। बताते चलें कि दिल्ली में रहने वालों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए रजिस्ट्रशन कराना पड़ता है.
अब GST रिटर्न में कोड देना होगा आवश्यक
जीएसटी रिटर्न (GST Return) के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) लिखना एक नवंबर से जरूरी हो गया है। इससे पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था