Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कहा- खूंखार अपराधी

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कहा- खूंखार अपराधी

Share this:

Supreme Court called Mukhtar Ansari – a dreaded criminal, National top news, UP news, Azamgarh news, national news, national update, national news, new Delhi top news: भारत के उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। मुख्तार अंसारी ने इस याचिका में 24 साल पुराने आपराधिक मामले में उसे पांच वर्ष की सजा सुनाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज  बेला एम त्रिवेदी व जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी। इस पीठ ने कहा कि मुख्तार अंसारी एक खूंखार अपराधी है। ऐसे कई मामले इस पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने राज्य में आतंक का साम्राज्य फैला रखा था, जिस पर पीठ ने कहा कि वह अब जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 13 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था। 

मुख्तार को बरी करने के फैसले को पलट दिया था

इससे पूर्व 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मुख्तार अंसारी को बरी करने के फैसले को पलट दिया था। कोर्ट ने उसे गैंगस्टर कानून से जुड़े एक मामले में उसे पांच साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने विशेष सांसद-विधायक अदालत द्वारा अंसारी को बरी करने के 2020 आदेश को पलटने के साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर व असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत 1999 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष अदालत ने 2020 में अंसारी को बरी कर दिया था। राज्य ने बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ 2021 में अपील दायर की। विशेष कोर्ट ने मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे अंसारी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन उसके खिलाफ आरोपों को प्रभावी ढंग से साबित नहीं कर सका।

Share this: