Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

Supreme Decision  : ‘मोदी सरनेम’ डिफेमेशन केस में राहुल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब आगे…

Supreme Decision  : ‘मोदी सरनेम’ डिफेमेशन केस में राहुल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब आगे…

Share this:

National News Update, New Delhi, Supreme Court Stopped Punishment To Rahul Gandhi In Modi Surname Defamation Case : सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।

राहुल को अधिक सावधान रहना चाहिए

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। जैसा कि इस अदालत ने अवमानना याचिका में उनके हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा, उन्हें (राहुल गांधी) अधिक सावधान रहना चाहिए था।

ट्रायल कोर्ट का आदेश व्यापक प्रभावकारी

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ, जिन्होंने उन्हें चुना था।

सूरत कोर्ट ने सुनाई थी मैक्सिमम सजा

गौरतलब है कि मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने SC में अर्जी दाखिल करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। बता दें, मोदी सरनेम केस में गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इससे पहले राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सूरत सेशस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।

Share this: