Tripura News : चार साल की एक मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दरिंदे को त्रिपुरा की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मामला खोवाई जिले का है। जिले में मौत की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है।
दर्ज हुए थे 35 गवाहों के बयान
त्रिपुरा की एक अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के दोषी कालीचरण को फांसी की सजा सुनाई। जिला अदालत और विशेष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के न्यायाधीश शंकरी दास ने मामले में जांच अधिकारी बिद्येश्वर सिन्हा द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद दोषी को मृत्युदंड का आदेश दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 35 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।