▪︎. बिहार में मतदाताओं को चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत
Patna News: बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नियमों में निर्वाचन आयोग ने ढील दी है। अब मतदाता फॉर्म पर फोटो और अन्य दस्तावेज लगाये बिना भी बीएलओ को या फिर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी पोस्टर में इसकी जानकारी दी गयी है। पोस्टर में लिखा है किसी मतदाता के पास अगर जरूरी दस्तावेज और फोटो नहीं है, तो भी वह गणना प्रपत्र भर कर जमा कर सकता है।
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल के मुताबिक मतदाता केवल गणना फॉर्म भर कर बीएलओ के पास जमा करा दें। उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया जायेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक 01 करोड़ 21 लाख 01 हजार 674 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर कर बीएलओ को जमा कर दिया है। इनमें से 23 लाख 90 हजार 329 फॉर्म अपलोड कर लिये गये हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक राज्य के 2003 के मतदाता सूची में अंकित कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं में 4.96 करोड़ को कोई भी दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं है।
शेष करीब तीन करोड़ मतदाताओं से ही दावा-आपत्ति के दौरान विशेष सर्वेक्षण अभियान चला कर दस्तावेज लेने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। आयोग के सूत्रों के मुताबिक वीआरओ स्पॉट पर जाकर मतदाताओं से मिल कर यह तय करेंगे कि फॉर्म भरनेवाले की उम्र 18 साल है, वह कब से यहां रह रहा है, उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर फैसला लेंगे।



