Personality Rights : बिग बी के नाम, आवाज और फोटो के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Bollywood latest news : दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनालिटी राइट्स मामले में सदी के महानायक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। अब बॉलीवुड के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज ,तस्वीर और उनकी फोटो का बगैर अनुमति इस्तेआमाल नहीं हो पाएगा। देश भर में अपने व्यवसाय के उद्देश्य के तहत सदी के महानायक का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा था।
अमिताभ बच्चन ने दायर की थी याचिका
इसी को देखते हुए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट में अमिताभ बच्चन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, ‘मेरे क्लाइंट के पर्सनैलिटी राइट्स खराब किए जा रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल उनकी परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए।’
इस याचिका में इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई के वक़्क्त कोर्ट ने इसके उपर अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि भविष्य में किसी व्यवसायिक मकसद से अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो, आवाज और उन से जुड़े अन्य किसी प्रतीकों (Symbol ) का बगैर अनुमति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले से जुड़ा अपना ऑर्डर भी जारी कर दिया है।
लौटरी से लेकर वेबसाइट्स तक में हो रहा था दुरुपयोग
बच्चन के वकील ने हाईकोर्ट में यह भी कहा, ‘कई कंपनियां के द्वारा यह सब लंबे समय से किया जा रहा है। उनका कहना था कि ऑनलाइन लॉटरी में voice और टीशर्ट में फोटों का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। वहीं कई वेबसाइट्स के डोमेन तक अमिताभ बच्चन के नाम पर रजिस्टर बताये जा रहे हैं। में उनकी छवि को भुनाने के मकसद से की जा रही ऐसी सभी गतिविधियों(activity) पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए।’
बिग बी को लेकर टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर सख्ती
दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकर अधिक है। इनके द्वारा ही बिग बी के पर्सनैलिटी राइट्स का सर्वाधिक अवहेलना कर बगैर अनुमति के इनके इस्तेमाल की शिकायत मिल रही थी। कोर्ट ने देश के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इससे सम्बन्धी आदेश के पालन का दिशा निर्देश जारी किया हैं।