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दोपहर के भोजन में पका गोमांस लेकर स्कूल आई थीं प्रधानाध्यापिका, इसके बाद ऐसा हुआ हस्र

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Asam (असम) के गोलपाड़ा जिले के एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को दोपहर के भोजन में पका गोमांस स्कूल लाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अधिकारियों ने 19 मई को बताया, प्रधानाध्यापिका कथित तौर पर गुणोत्सव 2022 के आयोजन के दौरान पका हुआ गोमांस लेकर स्कूल आई थीं। स्कूलों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए यह आयोजन होता है।

दर्ज कराई गई थी शिकायत

जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृणाल डेका ने कहा, लखीपुर क्षेत्र के हुरकाचुंगी माध्यमिक इंग्लिश स्कूल की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। डेका ने कहा, प्रधानाध्यापिका को 16 मई को पुलिस थाने लाया गया। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत ने अगले दिन उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

असम में गोमांस सेवन अवैध नहीं

असम में गोमांस का सेवन अवैध नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 के मुताबिक उन क्षेत्रों में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक रहते हैं।

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