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होटलों और रेस्टोरेंट में जमकर खाइए खाना, मांगने पर भी नहीं दीजिए सर्विस चार्ज, NCPA की जानिए गाइडलाइन

16 01 2020 food 19938812

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New guidelines for Service Charges : होटलों या रेस्तरां में जब आप खाना खाते थे, तो बिल के साथ सर्विस चार्ज (Service charge) जोड़ कर लिया जाता था। यह अतिरिक्त मनी (Additional money) का खर्च था। अब इस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। अतः आप होटलों और रेस्टोरेंट में जमकर खाना खा सकते हैं और मांगने पर भी सर्विस चार्ज देने की जरूरत नहीं है।

अपनी मर्जी से दे सकता है ग्राहक

आपको बता दें कि नेशनल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (NCPA) ने होटल और रेस्तरां में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है। NCPA ने ताजा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब होटल या रेस्तरां के मालिक अपने ग्राहकों के बिना उनकी मर्जी के सेवा शुल्क नहीं ले सकते।

ग्राहकों से नहीं वसूला जा सकता किसी भी तरह का सेवा शुल्क

गौरतलब है कि होटलों में खाने के बिल के साथ ही सर्विज चार्ज भी जोड़ा जा रहा था और ग्राहकों के लिए इसे देना अनिवार्य था। अब लोगों को इससे राहत मिल गई है। प्राधिकरण ने साफ निर्देश दिया कि अब किसी भी तरीके के सर्विस चार्ज के नाम से वसूली नहीं की जा सकती। अगर कोई भी होटल या रेस्तरां इसको खाने के बिल में जोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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