Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

Life Imprisonment : ओडिशा के इस पूर्व विधायक को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, आप भी जानिए मामला…

Life Imprisonment : ओडिशा के इस पूर्व विधायक को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, आप भी जानिए मामला…

Share this:

Odisha Update News, Bhubaneswar, Life Imprisonment To Ex. MLA By Court : Wife Murder : शायद देश में यह पहला केस होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे-3) की विशेष अदालत ने ओडिशा के पूर्व विधायक राममूर्ति गोमंगा को साल 1995 में अपनी पत्नी शशिरेखा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। गोमंगा को 24 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दोषी ठहराया गया था।  बता दें कि गोमंगा गुनुपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर 1995 में विधायक निर्वाचित हुए। फिर 2000 में इसी सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने, लेकिन साल 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हेमा गोमंगा से हार गए।

₹60000 का जुर्माना भी

सरकारी वकील रश्मि रंजन ब्रह्मा ने कहा कि आजीवन कारावास के अलावा विशेष अदालत की न्यायाधीश सष्मिता पाधी ने गुनुपुर के पूर्व विधायक पर विभिन्न धाराओं के तहत 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले से जुड़े 11 गवाहों के बयान और 15 दस्तावेजों के आधार पर गोमंगा को दोषी ठहराया गया।

बाथरूम से मिली थी डेड बॉडी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शशिरेखा का अधजला शव 29 अगस्त, 1995 को यहां गोमंगा के आधिकारिक आवास के बाथरूम से बरामद किया गया था। भुवनेश्वर के खारवेल नगर पुलिस थाने में शुरुआत में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में हत्या का मामला दर्ज किया गया क्योंकि जांच में हत्या किए जाने के संकेत मिले थे।

Share this: