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ओडिशा कैबिनेट ने राज्य की वर्दी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को दी मंजूरी 

ओडिशा कैबिनेट ने राज्य की वर्दी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को दी मंजूरी 

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Bhuvneshwar news : ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य की वर्दी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी। पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा और आबकारी ल्क विभाग में रिक्तियों का 10 प्रतिशत आवंटित आरक्षण देने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ-साथ दो अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गयी है।

मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने दी जानकारी 

कैबिनेट की बैठक के बाद लोक सेवा भवन में राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने इन निर्णयों के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रस्तावित नियम का उद्देश्य राज्य के सभी समूह ‘सी’ और ‘डी’ पदों को कवर करते हुए समान सेवाओं में पूर्व-अग्निवीरों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। यह 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण लाभों के अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा।

भर्ती नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनी होंगी

उन्होंने कहा कि अग्निवीर चार साल तक सेना में सेवा करते हैं। उनके पास सभी आवश्यक प्रशिक्षण होता है। चार साल पूरे होने के बाद कुछ पात्र लोगों को ही एक्सटेंशन दिया जाता है। लेकिन, अब ओडिशा इन अग्निवीरों को समान सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ओड़िशा में पुलिस में कार्य करने के लिए पात्र होने के लिए अग्निवीरों को अग्निवीर प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तारीख तक सम्बन्धित पदों के लिए भर्ती नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनी होंगी। हालांकि, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जायेगी और ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी।

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