Kolkata High court news : कलकत्त हाई कोर्ट ने प्राथमिक स्कूल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्या की देश और विदेश की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने मानिक भट्टाचार्या पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसका भुगतान नहीं किए जाने पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने उपरोक्त कला आदेश दिया।
मानिक के आदेश को अदालत में गलत माना
बता दें कि शाहिला परवीन ने सूचना अधिकार के तहत 2017 टेट की ओएमआर शीट देने के लिए आवेदन किया था। प्राइमरी बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्या ने उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसने सही फार्मेट में आवेदन नहीं किया है। इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ शाहिला परवीन ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मानिक भट्टाचार्या के आदेश को गलत करार दिया था साथ ही साथ उन पर ₹500000 का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने जुर्माना भरने की अंतिम तारीख 27 फरवरी तय की थी। लेकिन निर्धारित तिथि खत्म हो जाने के बाद भी उन्होंने जुर्माना नहीं भरा। इसलिए जस्टिस गंगोपाध्याय ने मानिक भट्टाचार्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।
रजिस्ट्रार स्तर पर होगी संपत्ति जप्त करने की कार्रवाई
बताते चलें कि मानिक भट्टाचार्य की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई रज्स्ट्रिार के स्तर पर होगी। इससे पहले एक पिटिशनर के मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय ने मानिक पर दो लाख रुपए जुर्माना लगाया था। पिटिशनर का आरोप था कि 2014 टेट के परिणाम की जानकारी नहीं दिए जाने के कारण वह 2016 और 2020 की नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाई थी। इसके बाद ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने उन पर दो लाख रुपए जुर्माना लगाया था। इसे निर्धारित समय पर अदा नहीं करने पर इसे बढ़ा कर चार लाख रुपए कर दिया था। फिलहाल इस मामले में मानिक भट्टाचार्या की तरफ से जस्टिस सुब्रत तालुकदार के डिवीजन बेंच में अपील की गई है। अभी इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है।