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राज्य कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी स्वीकृति की मुहर

राज्य कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी स्वीकृति की मुहर

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▪︎ राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू

▪︎ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधानकर्ता को मिलेगा 25 हजार तक का मोबाइल

Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। बैठक में राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने की मंजूरी दी गयी है। साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधानकर्ता को 25 हजार तक का मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जायेगा।
इसी प्रकार द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसस एक्ट के तहत दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं त्वरित निष्पादन के लिए विचारण के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गयी है। यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी है।

झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-2025 में झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबन्धित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए छह हजार रुपये वार्षिक प्रिमियम के रूप में कुल अनुदान राशि नौ करोड़ रुपये का भुगतान किये जाने के लिए, 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं को पेंशन के रूप में प्रतिमाह सात हजार रुपये की दर से कुल एक करोड़ साठ लाख रुपये का अनुदान राशि भुगतान करने के लिए एवं नये अधिवक्ताओं को प्रथम तीन वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता के रूप में 05 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाने के लिए कुल अनुदान राशि एक करोड़ पचास लाख रुपये ; यानी कुल बारह करोड़ दस लाख रुपये का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कराने की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी
कैबिनेट सचिव ने बताया कि गेब्रियल किड़ो, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), जलपथ प्रमण्डल संख्या-02, हजारीबाग को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति भी दी गयी। उन्होंने बताया कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमण्डलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आईटी एक्जक्यूटिव के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है।
वंदना दादेल ने बताया कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-02 एवं अधिसूचना संख्या 7350 के जरिये कमलेश्वर कान्त वर्मा को झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कमलेश्वर कान्त वर्मा, रांची के पद पर तीन वर्षों या अगले आदेश तक, जो पहले हो, के लिए नियुक्त करने सम्बन्धी शर्त को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-8408 द्वारा संशोधित करते हुए इसके स्थान पर चार वर्षों के लिए या अगले आदेश तक, जो पहले हो, किया गया है, पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।

परामर्शी टीसीएस को एक वर्ष की अवधि का सेवा विस्तार
कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के तहत दायर वाद संख्या डब्लूपीएस नम्बर 2678/2017, नन्द किशोर प्रसाद बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा एलपीए नम्बर 650/2017 झारखंड सरकार एवं अन्य बनाम नन्द किशोर प्रसाद में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में नन्द किशोर प्रसाद को विभागीय लेखा परीक्षा द्वितीय पत्र में अंतिम स्तर से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को क्षांत करते हुए देय एसीपी-एमएसीपी का वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
उन्होंने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के तहत दायर वाद संख्या 3754/2021, प्रेम कुमार बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रेम कुमार की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की भी स्वीकृति दी। वहीं, झारखंड उच्च न्यायालय के तहत दायर वाद संख्या डब्लूपीएस नम्बर 1266/2022, उर्मिला सिंह बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भुत अवमाननावाद संख्या काउंट केस सिविल नम्बर 754/2024 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व. राज किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसी तरह झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की ओर से पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16 नवम्बर, 2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि 16 नवम्बर, 2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक मात्र एमएसीपी एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गयी।
वंदना दादेल ने बताया कि सीटी-एमआइएस परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी टीसीएस को एक वर्ष एक अक्टूबर, 2024 से 30 सितम्बर, 2025 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम-245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी। वहीं, 
उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने सम्बन्धी संकल्प संख्या-8598 को निरस्त करने की भी स्वीकृति दी गयी। उन्होंने बताया कि कुमकुम प्रसाद, झाप्रसे (कोटि क्रमांक-724/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, रांची के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-25257 (एचआरएमएस), के जरिये अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गयी।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए एआईए के साथ एमओयू के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक ज्ञानोदय योजना के तहत 94 करोड़ पचास लाख रुपये की लागत से मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति दी गयी।

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