• चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिये
Ranchi News : झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के अलग-अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन के खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिये कि प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जाये। महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए हेल्पलाइन नम्बर का स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिये प्रचार-प्रसार किया जाये और सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाये। वहीं, अदालत ने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार को पूजा पंडाल के आसपास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की नियुक्ति करने और पिंक बसों के संचालन के समय को विस्तार देने के निर्देश दिये हैं। अब इस जनहित याचिका पर हाई कोर्ट 18 नवम्बर को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस सम्बन्ध में जनहित याचिका दायर की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा।