एसजी इंफ्रा कंपनी का है मालिक अजय सिंह, पटना से दबोचा गया, पूछताछ के बाद भेजा गया बेऊर जेल
Jharkhand and Bihar news : बालू के अवैध कारोबार मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार में चल रहे बालू सिंडिकेट से जुड़े एक और बड़े कारोबारी अजय सिंह को गिरफ्तार किया है। अजय सिंह एसजी इंफ्रा कंपनी का मालिक है। वह कांग्रेस नेता और धनबाद के कोयला माफिया रहे दिवंगत सुरेश सिंह का बेटा है। अजय को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया गया है। ईडी पिछले तीन दिनों से अजय सिंह को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला रही थी मगर उपिस्थत न होने पर शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
राधाचरण सेठ, अशोक कुमार, सतीश सिंह, जगनारायण सिंह, पुंज सिंह पर भी ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है
अजय सिंह पर आरोप है कि वह आदित्य मल्टीकाम के साथ मिलकर बालू सिंडिकेट को आगे बढ़ा रहा था। सिंडिकेट के अन्य आरोपियों राधाचरण सेठ, अशोक कुमार, सतीश सिंह, जग नारायण सिंह और पुंज सिंह के अलावा अजय सिंह पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग एक्ट में मामला दर्ज कर रखा है। सूत्रों के अनुसार, एसजी इंफ्रा पर करीब 250 करोड़ के राजस्व चोरी का आरोप है। बिहार में बालू का अवैध धंधा कोई नया नहीं है। यहां की दो बड़ी कंपनियां मिलकर बालू का सबसे ज्यादा व्यापार करती हैं। जिनमें ब्राडसन सन्स और आदित्य मल्टीकाम प्रमुख हैं।
सरकार के राजस्व की बड़ी चोरी की जा रही थी
इन दो कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने बिहार में बालू के अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया जिसके लिए बाकायदा बालू का सिंडिकेट बना लिया था। इस सिंडिकेट की वजह से सरकार के राजस्व की बड़ी चोरी की जा रही थी। बालू के इस अवैध धंधे के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय लंबे समय से अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा है। अभी 19 सितंबर को ईडी ने सिंडिकेट के एक सदस्य पुंज सिंह को गिरफ्तार किया था। इस मामले को ज्यादा दिन नहीं बीते कि शनिवार को निदेशालय ने पटना से ही सिंडिकेट से जुड़े अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बालू सिंडिकेट में अबतक यह दसवीं गिरफ्तारी है।
अजय सिंह को अब खानी पड़ेगी बेऊर जेल की रोटी
अजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम ने उसे पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह ईडी के विशेष न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में आदर्श केंद्रीय कारा बेउर भेज दिया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं और प्रिवेंशन आफ मनी लाडिग एक्ट के तहत विशेष वाद संख्या 9/2023 दर्ज किया है। इस मामले में ईडी ने पहले ही मेसर्स आदित्य मल्टीकाम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सतीश कुमार सिंह और जगनारायण सिंह समेत अन्य को जेल भेज चुकी है।