योगी सरकार ने किया ओटीएस का ऐलान, सरचार्ज में 100 प्रतिशतकी छूट
Lucknow news : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली बकाएदारों को शनिवार को बड़ी राहत दी है। एक बार फिर यूपी में ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना लागू होने जा रही है। उर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसका ऐलान कर दिया है। यह योजना तीन चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिन लागू रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए बिजली के बकाएदार ग्राहकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर तक के बिजली बिलों के मूल बकाए की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
30 सितंबर तक के बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज में छूट दी जाएगी
ऊर्जा मंत्री के अनुसार 30 सितंबर तक के बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज में छूट दी जाएगी। बकाएदारों को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक योजना के पहले चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में सबसे अधिक छूट मिलेगी। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के पहले चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी। पहले चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी।
07 मार्च 2024 से पंजीकरण हो रहा
उर्जा मंत्री एके शर्मा ने मऊ में प्रवास के दौरान तमसा नदी के पावन तट पर घाट निर्माण एवं सौंदरीकरण व प्रकाश व्यवस्था कार्यों का उद्घाटन कार्यक्रम के बाद योजना का ऐलान किया और बताया कि सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को अपने बकाए भुगतान पर छूट मिलेगी। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च 2023 तक के बकाए बिजली बिलों के बकाए भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं। जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।