Ranchi: रांची सिविल कोर्ट से निवर्तमान दिवंगत पार्षद वेद प्रकाश की हत्या के आरोपी सत्यम पाठक को प्रधान न्याययुक्त की अदालत से बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट के प्रधान न्याययुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा इश्तिहार जारी करने के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। सत्यम पाठक की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मुख्य दंडाधिकारी की अदालत ने उनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया है, जो गलत है। प्रधान न्याययुक्त की अदालत ने क्रिमिनल रिवीज़न याचिका को स्वीकार करते हुए उसे फ़रार घोषित किए जाने के लिए इश्तेहार जारी करने के आदेश को निरस्त कर दिया हैl न्याययुक्त राँची की कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित धारा 82 के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया है कि धारा 82 का आदेश न्यायसंगत नहीं है। सत्यम पाठक की ओर से अधिवक्ता पीयूष पांडेय एवम् गौरव प्रियदर्शी ने बहस की।
वेदप्रकाश हत्याकांड का आरोपी सत्यम को बड़ी राहत
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