New Delhi news : भारत का बुलडोजर कानून उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। वह देश और विदेश में नयी पहचान बनाने में सफल रहा है। पिछले 07 वर्षों में सात राज्यों के लगभग 1935 आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाये गये। हजारों परिवार इससे प्रभावित हुए, जिनका कोई अपराध नहीं था। उन्हें भी दंडित होना पड़ा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। भविष्य में बुलडोजर कैसे चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नियम बनाने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में 1535 आरोपियों की सम्पत्ति तोड़ी गई
उत्तर प्रदेश में 1535 आरोपियों की सम्पत्ति को तोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में 259 हरियाणा में 64 गुजरात में 55 राजस्थान में 10 दिल्ली में 10 झारखंड में 22 आरोपियों की सम्पत्तियों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगायी गयी है, उसके बाद सभी राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है। बुलडोजर प्रक्रिया को किस तरह से किया गया है। किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसकी समीक्षा अब न्यायपालिका कर रही है।