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संसद धक्का-मुक्की केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी, राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में प्राथमिकी

संसद धक्का-मुक्की केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी, राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में प्राथमिकी

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New Delhi news : दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर धक्का-मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दरअसल, गुरुवार सुबह संसद परिसर में मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने-सामने आ गए और धक्का-मुक्की हुई।

धक्का-मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए थे। सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, जो आकर उनके ऊपर गिरे। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई थी।

घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी थी। हालांकि, पुलिस ने धारा- 109 (हत्या की कोशिश) हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर में दर्ज की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बदसलूकी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

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