New Delhi news : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई। आप नेता को करीब ढाई साल बाद राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। 30 मई 2022 को गिरफ्तार किए गए आप नेता को 873 दिनों बाद नियमित जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं।
एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी
ईडी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र ने उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। ईडी का आरोप था कि जैन ने इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदायगी में किया था।
संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए थे जैन
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मामले में सत्येंद्र से पूछताछ की गई थी, जिसमें वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। सत्येंद्र के अलावा पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सत्येंद्र को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था।