Prayagraj news : आईआईटी कानपुर की छात्रा से रेप के मामले में फंसे एसीपी मोहसिन खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस सांगवान और जस्टिस इदरीसी ने एसीपी मोहसिन खान को राहत देते उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई विवेचना न किए जाने का आदेश दिया। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता इमरानउल्ला खां ने अदालत में मोहसिन खान का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया।
मोहसिन खान पर आईआईटी कानपुर की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था
बता दें कि कानपुर जिले के कलक्टरगंज में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी कानपुर की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था। छात्रा हिंदू है और वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। घटना के दौरान छात्रा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से पीएचडी कर रही थी। एसीपी (सहायक पुलिस उपायुक्त) मोहसिन खान भी आईआईटी से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर क्रिमिनोलॉजी पर पीएचडी कर रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच मेल-मिलाप बढ़ा।
बगैर शादीशुदा बताकर दोस्ती की
छात्रा ने पुलिस को बताया था कि मोहसिन ने पहले बगैर शादीशुदा बताकर दोस्ती की, फिर विवाह का झांसा देकर संबंध बनाए। शादी का खुलासा होने पर छात्रा ने रिश्ते खत्म करने को कहा, तो एसीपी ने कहा कि उनका पत्नी के साथ तलाक का मामला चल रहा है। तलाक फाइनल होने पर शादी कर लेंगे। इसके बाद पीड़िता ने रेप का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में तहरीर दी। रेप के आरोपी मोहसिन खान लखनऊ के रहने वाले हैं। वह 2013 बैच के पीपीएस अफसर हैं। एक जुलाई 2015 को उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी। कानपुर में 12 दिसंबर 2023 से तैनात हैं। इससे पहले आगरा व अलीगढ़ में तीन-तीन साल तैनात रहे। कानपुर में वह साइबर सेल का काम भी देखते थे।