Lucknow news : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी है कि पहली जनवरी, 2025 से संविदा चालकों/परिचालकों को पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान उ.प्र. परिवहन निगम की ओर से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि चालकों के मानदेय में नौ प्रतिशत एवं परिचालकों के मानदेय में सात प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में चालकों और परिचालकों को 1.89 रूपये प्रति कि.मी. की दर से मानदेय मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 2.06 रूपये प्रति कि.मी. और 2.02 रूपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। यानि चालकों के मानदेय में 17 पैसे प्रति कि.मी. और परिचालकों के मानदेय में 13 पैसे प्रति एक कि.मी की वृद्धि की गयी है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि नोयडा क्षेत्र के नगरीय सेवाओं एवं ग्रामीण सेवाओं के अलावा एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौशाम्बी, साहिबाबाद एवं लोनी डिपो के चालक, परिचालक, गोरखपुर क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित सोनौली, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज डिपो के संविदा चालक के अंतर्गत उपनगरीय सेवाओं के चालक परिचालक के मानदेय यथावत रखे गये हैं।
नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चालकों को दो वर्ष की निरन्तर सेवा एवं परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की डयूटी एवं 66000 कि.मी. की दूरी पूरी किया जाना जरूरी है। जबकि इसके पूर्व लागू नवीन उत्कृष्ट योजना में 78000 कि.मी. की दूरी पूरीकिया जाना प्राविधानित था। इस प्रकार लगभग 12000 कि.मी. की दूरी की सीमा कम की गयी है।