New Delhi news : हर बिजनेस का कुछ रूल रेगुलेशन होता है। अपने ग्राहकों के लिए बिजनेस करने वाले को उसे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन, आज के समय में कमाई अधिक करने के लिए उल्टे सीधे काम किए जाते हैं। अतः ग्राहकों को सावधान रहना चाहिए। अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं और आपको पानी की बोतल दी जाती है, तो आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि, उसका अलग से पैसा वसूला जाता है। ऐसे में आप नियमों का हवाला दे सकते हैं और अगर शिकायत करेंगे तो होटल वाले पर कार्रवाई भी हो सकती है।
मूलभूत सुविधाएं देना अनिवार्य
याद रखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड रेगुलेशन के मुताबिक, होटल-रेस्टोरेंट में ग्राहकों को मूलभूत सुविधाएं देना अनिवार्य है। इसमें पीने के लिए शुद्ध साफ पानी भी शामिल है। होटल वाला अगर आपसे पीने के पानी के लिए पैसे मांगता है तो आप उसकी शिकायत करें। होटल वाले को इस वजह से भारी-भरकम जुर्माना पड़ सकता है। हालांकि, ध्यान दें, पानी के पैसे देने के बाद होटल से पक्का बिल जरुर बनवाएं। जिसमें पानी का पैसा लिखा हो। इससे आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं आसानी से
ग्राहक के रूप में अगर कोई भी व्यक्ति आपको ठगने की कोशिश करता है तो आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। कंज्यूमर कोर्ट। अगर कोई होटल वाला आपको मिनरल वाटर पीने के लिए नहीं देता कहता है कि आप बोटल खरीदें,ज्ञ तो आपको सीधा कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। आप कंज्यूमर फोरम से होटल संचालक की शिकायत करवा सकते हैं। कंज्यूमर फॉर्म की हेल्पलाइन नंबर 1800-11-400 पर कॉल करना होगा। कॉल के अलावा, आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल कंज्यूमर फोरम की ऑफिशियल वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाना होगा। आप चाहते हैं तो लोकल फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी आप शिकायत कर सकते हैं।