• डीलर कमीशन भी 100 से बढ़ा कर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया
Ranchi News : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 49 प्रस्ताव पारित किये गये। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा में संशोधन किया गया और लाभुक की संख्या 20 लाख से बढ़ कर 25 लाख लाभुक किया गया। अर्थात राशन कार्ड 05 लाख बढ़ा दिया गया। डीलर कमीशन भी 100 से बढ़ा कर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। झारखंड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया संचालन 2024 की स्वीकृति दी गयी। मोटरयान स्क्रेपिंग सुविधा 2024 की स्वीकृति दी गयी। 15 साल से अधिक अवधि वाले सरकारी वाहन का संचालन बंद किया जायेगा। उन्हें कबाड़ घोषित किया जायेगा। स्टेट ऑफ आर्ट घोषित करने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक साहिबगंज में नये भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गयी। तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी चतरा झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशुतोष कुमार को सेवा से बर्खास्त किये जाने का दंड बरकरार रखने की स्वीकृति दी गयी।
सिल्ली में डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 59 करोड़ 69 लख रुपये की स्वीकृति
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 59 करोड़ 69 लख रुपये की स्वीकृति दी गयी। पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन की गयी। राजकीय पॉलिटेक्निक खरसावां नये भवन की स्थापना के लिए 38 करोड़ 55 लख रुपये की मंजूरी दी गयी। बीआइटी सिन्दरी में इन्नोवेशन सेंटर स्थापना की स्वीकृति। झारखंड में प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए शुल्क नियामक आयोग का गठन होगा। निजी कॉलेज का शुल्क निर्धारण इसके जरिये होगा। राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्य पर महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर और पॉलिटेक्निक खरसावां और जगन्नाथपुर के विद्यार्थी को प्रशिक्षण के लिए संशोधित करते हुए इंडो डाइनिंग टूल जमशेदपुर का चयन करते हुए ट्रेनिंग दी जायेगी। कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के आधार पर संरचना के विकास के लिए 31 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी।
रवीन्द्र भवन के लिए 290 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति
राज्य मंत्रिपरिषद ने फूलो झानू चिकित्सा महाविद्यालय दुमका में नर्सिंग कॉलेज के पद सृजन की मंजूरी दी। मेदिनी नगर दुमका में दो स्थाई जिला न्यायाधीश करने की मंजूरी दी गयी। रांची में रवीन्द्र भवन के लिए 290 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी। डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन किया गया। पंचायती राज विभाग अंतर्गत. प्रति ग्राम पंचायत 7550 पहले था। उसके साथ जीएसटी राशि को जोड़ा गया है। अल्पसंख्यक विद्यालय में सातवां वेतनमान पेंशन देने की मंजूरी दी गयी।
15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जायेगी
बताया गया कि झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जायेगी। ऐसे वाहनों को स्क्रैप कबाड़ घोषित कर दिया जायेगा। हालांकि, निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जायेगी। वाहनों को कबाड़ घोषित करने के लिए परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को आज की झारखंड मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गयी।
स्क्रैप वाहन सर्टिफिकेट पर नये वाहनों की खरीद पर निबंधन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी
बता दें कि भारत सरकार ने पहले ही यह नीति लागू की है और डीजल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 10 वर्ष व पेट्रोल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 15 वर्ष की गयी है। वहीं, निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है, तो उनका रि-निबंधन कराया जा सकेगा। निजी वाहन मालिक निबंधन यूनिट में वाहनों को स्क्रैप करा सकेंगे। स्क्रैप वाहन सर्टिफिकेट के आधार पर नये वाहनों की खरीद पर निबंधन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट ले सकेंगे।