Ranchi News : झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस कैडर के सब इंस्पेक्टर (पुलिस उपनिरीक्षक) रैंक के अधिकारियों को होमगार्ड कैडर में कम्पनी कमांडर के पद पर ट्रांसफर किये जाने का आदेश जारी किया गया था।
डीजीपी ने 13 सितम्बर को झारखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को होमगार्ड में कम्पनी कमांडर के रूप में ट्रांसफर कर दिया था। डीजीपी के इस आदेश को रामजी कुमार सहित अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनकी नियुक्ति पुलिस कैडर के तहत सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई है और उनकी सेवा सम्पुष्टि भी हो चुकी है। पुलिस और होमगार्ड का कैडर अलग-अलग है, ऐसे में डीजीपी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दूसरे कैडर में उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बहस सुनने के बाद डीजीपी के आदेश पर रोक लगा दी।
झारखंड हाई कोर्ट ने डीजीपी के आदेश पर लगायी रोक
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