Ranchi news : यह टेंडेंसी अमानवीय है कि किसी डेड बॉडी को लेकर कोई मांग की जाए और सड़क पर प्रदर्शन किया जाए। ऐसा करने वालों को अब संभल जाए जाना चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में झारखंड हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। बुधवार को जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने व्यक्ति के शव के साथ होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर मैथन डैम लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की।
नियम और दिशा-निर्देश का पालन कराए सरकार
सनी के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के शौक को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करना गैरकानूनी है। जिस तरह सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होता है, उसी तरह मरने के बाद शव को उचित सम्मान मिलना चाहिए। पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव व डीजीपी को निर्देश दिया कि इसको लेकर निर्धारित नियम और निर्देशों का पूरे राज्य में पालन कराया जाए। पीठ ने याचिका को निष्पादित करते हुए शव को उचित सम्मान के साथ दफनाने या दाह संस्कार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।