Mumbai News: महाराष्ट्र पुलिस ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार सभी 26 आरोपितों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराएं लगायी हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सहित 26 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।
आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की भी कई धाराएं लगायी गयी हैं
महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक इन आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की भी कई धाराएं लगायी गयी हैं। इस हत्याकांड में अब तक 26 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले के तीन आरोपित- शुभम रामेश्वर लोनकर, जीशान मोहम्मद अख्तर और अनमोल बिश्नोई अभी भी फरार हैं।
निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला है दर्ज
इस मामले को निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 589/2024 के रूप में दर्ज किया गया था और बाद में डीसीबी सीआईडी सीआर नम्बर 86/2024 के रूप में फिर से पंजीकृत किया गया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109, 125 और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3, 5, 25 एवं 27 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 एवं 135 के तहत भी कार्यवाही की गयी है।
मुम्बई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मकोका के तहत पुलिस के समक्ष दिये गये इकबालिया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार्य होते हैं। मकोका के तहत जमानत मिलना भी मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री 66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुम्बई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।