New Delhi news : केन्द्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक 1905 के रेलवे बोर्ड अधिनियम और 1989 के रेलवे विधेयक को एकीकृत करेगा। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विधेयक को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड और रेलवे से जुड़े विधेयक को एकीकृत करने से रेलवे का विकास और कार्यदक्षता बढ़ेगी।
वैष्णव ने कहा कि पिछले दस सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के बजट में कई गुना का इजाफा किया है।
भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के तहत केन्द्र सरकार रेलवे के सम्बन्ध में अपनी शक्तियों और कार्यों को रेलवे बोर्ड में निवेश कर सकती है। विधेयक 1905 अधिनियम को निरस्त करता है और इन प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करता है।
लोकसभा में नहीं हुआ भोजनावकाश
लोकसभा में पिछले कुछ दिनों के व्यवधान को पूरा करने के लिए आज 01 से 02 बजे तक होने वाला भोजनावकाश नहीं हुआ।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सूचित किया था कि पिछले कुछ समय से सदन के समय के नुकसान को देखते हुए भोजनावकाश नहीं होगा। इससे उस समय की पूर्ति की जायेगी। आज दोपहर में शून्यकाल की समाप्ति के बाद ही अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया।