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आरक्षण के फायदे के लिए धर्म परिवर्तन धोखाधड़ी

आरक्षण के फायदे के लिए धर्म परिवर्तन धोखाधड़ी

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ईसाई महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, संविधान की मूल भावना के खिलाफ, एससी सर्टिफिकेट देने से इनकार

New Delhi news :  सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन करना संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। सर्वोच्च अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें एक ईसाई महिला को शिड्यूल कास्ट (एससी) सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया था। यह महिला पुडुचेरी में अपर डिविजन क्लर्क की नौकरी के लिए एससी सर्टिफिकेट चाहती थी। इसके लिए उसने खुद को हिंदू बताया था।

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि महिला ईसाई धर्म का पालन करती है और नियमित रूप से चर्च जाती है। इसके बावजूद, वह नौकरी के लिए खुद को हिंदू और शिड्यूल कास्ट का बता रही है। ऐसा दोहरा दावा ठीक नहीं है। बेंच ने कहा कि जो व्यक्ति ईसाई है, लेकिन आरक्षण के लिए खुद को हिंदू बताता है, उसे एससी दर्जा देना आरक्षण के उद्देश्य के खिलाफ है। यह संविधान के साथ धोखा है।

संवैधानिकता पर सुनवाई चल रही

कोर्ट ने कहा कि यह मामला उस बड़े सवाल से जुड़ा है जिसमें एससी/एसटी आरक्षण में धर्म को आधार बनाने की संवैधानिकता पर सुनवाई चल रही है। इसमें ईसाई और मुस्लिम दलितों के लिए आरक्षण की मांग की गई है। 1950 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, सिर्फ हिंदुओं को ही एससी का दर्जा मिल सकता है। आरक्षण के लिए सिख और बौद्धों को भी हिंदू माना जाता है। 2007 में, जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग ने दलित ईसाइयों और मुसलमानों को एससी आरक्षण देने की सिफारिश की थी।

आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार

जस्टिस महादेवन ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में तब जाता है जब वह उसके सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित होता है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन का मकसद सिर्फ आरक्षण का लाभ लेना है, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों को आरक्षण देना, आरक्षण की नीति के सामाजिक उद्देश्य को विफल करेगा।

मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी

याचिकाकर्ता सी. सेल्वरानी ने मद्रास हाई कोर्ट के 24 जनवरी, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। सेल्वरानी का कहना था कि वह हिंदू धर्म मानती है और वल्लुवन जाति से है, जो 1964 के संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश के तहत आती है। इसलिए, वह आदि द्रविड़ कोटे के तहत आरक्षण की हकदार है। सेल्वरानी ने दलील दी कि जन्म से ही वह हिंदू धर्म मानती है और मंदिरों में जाती है, हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करती है।

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