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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का आदेश, अब सिर्फ ऑनलाइन क्लास, ग्रेप 4 के प्रतिबंध लागू

सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का आदेश, अब सिर्फ ऑनलाइन क्लास, ग्रेप 4 के प्रतिबंध लागू

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New Delhi news : प्रदूषण के बेकाबू स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने एनसीआर की सरकारों से इस पर तुरंत फैसला लेने को कहा है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराने का आदेश दिया गया है। इन दो क्लासेज को छोड़कर राजधानी में बाकी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को 12वीं कक्षा तक सभी क्लासों को ऑफलाइन मोड में कराने से तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए।

अदालत ने पलूशन की खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए सख्त उपायों को लागू करने में हुई देरी के चलते एक टीम गठित करने को कहा है। यह टीम ग्रैप-4 के प्रतिबंधों को लागू करेगी, जो कि एक्यूआई 450 से नीचे होने पर भी प्रभावी रहेगी। न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सभी राज्यों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे नागरिकों को पलूशन मुक्त वातावरण प्रदान करें। पीठ ने कहा कि हम ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्देश देते हैं, भले ही एक्यूआई लेवल 450 से नीचे आ जाए।

राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक :

शुरुआत में पीठ ने ग्रैप चरणों के तहत पलूशन रोकथाम के उपायों को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से सवाल किया था। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि ग्रैप का चौथा चरण सोमवार से लागू कर दिया गया है और भारी वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दिल्ली-एनसीआर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 1000 के पार पहुंच गया है।

सुप्रीम कोर्ट के पांच निर्देश

1. दिल्ली, हरियाणा और यूपी राज्य सरकारें स्टेज 4 के प्रतिबंध तुरंत लगाएं और इनका सख्ती से पालन किया जाए।

2. ये राज्य एक टीम बनाई जाए जो स्टेज 4 के लागू होने पर नजर रखे।

3. अगर किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे केस सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए।

4. जब तक हम अगला आदेश नहीं देते, तब तक स्टेज 4 ग्रेप लागू रहना चाहिए, भले एक्यू लआई 450 से नीचे आ जाए।

5. 10वीं और 12वीं की क्लास अभी भी लग रही हैं, एनसीआर में शामिल राज्य सरकारें तुरंत स्कूल बंद करने पर फैसला लें।

क्या होता है ग्रेप?

एक्यूआई 400 के पार पहुंचने पर ग्रेप लगाया जाता है।

हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे चार कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) कहते हैं। इसकी चार कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती हैं और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है।

ग्रेप के स्टेज

स्टेज 1 ‘खराब’ (एक्यूआई 201-300)

स्टेज 2 ‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 301-400)

स्टेज 3 ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401-450)

स्टेज 4 ‘गंभीर प्लस’ (एक्यूआई-450)

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